बॉलिवुड ऐक्टर ने मुंबई के घर में कथित अवैध निर्माण मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोनू सूद की याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, इस पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। एक दिन पहले सोनू सूद को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। हाई कोर्ट ने सोनू सूद की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर ऐक्शन का फैसला पूरी तरह से बीएमसी पर छोड़ दिया था। सोनू सूद की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि कोर्ट अपील और याचिका को खारिज कर रही है। बताते चलें कि पिछले साल बीएमसी से नोटिस मिलने के बाद सोनू सूद ने दीवानी कोर्ट का रुख किया था लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। बीएमसी ने जुहू पुलिस थाने में शिकायत देकर कथित तौर पर बिना अनुमति आवासीय इमारत को होटल में तब्दील करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।
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