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Sunday, December 1, 2019

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नप से मांगा जवाब, कहा-शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने क्या किया

अालमपुर में मेन रोड के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान।

एक बार खाली कराने के बाद लोगों ने फिर से कर लिया है अतिक्रमण

भास्कर संवाददाता|आलमपुर

आलमपुर में सोन भद्रिका नदी के पास पड़ी कीमती सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शीलू नागू और राजीव प्रताप श्रीवास्तव की युगल पीठ ने नगर परिषद से जवाब मांगा है। दरअसल मेन रोड किनारे सरकारी भूमि सर्वे नंबर 380 एवं 382 में 0.247 हैक्टेयर जमीन पर वर्तमान में कुछ लाेगों ने पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण को लेकर नंदलाल विश्वकर्मा ने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी।

याचिकाकर्ता नंदलाल द्वारा कहा गया था कि सरकारी भूमि पर पहुंच वाले लोगों के परिजनों ने जबरन कब्जा कर लिया है। जिसे तत्काल बेदखल कर बहुमूल्य जमीन को शासकीय कार्य के लिए उपयुक्त में लेना चाहिए। इसी याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नगर परिषद से यह पूछा है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर आपने क्या किया है। इस पर प्रशासन के वकील अनिल शर्मा ने न्यायालय में जवाब पेश करते हुए कहा है कि 9 मार्च 2018 को शासकीय भूमि से प्रशासनिक अमले ने पूरी तरह से कब्जा हटाकर मुक्त कर दिया था। उसके बाद भूमि पर पुन: कब्जा कर लिया गया है।

गौरतलब है कि जिस सरकारी जमीन पर बार-बार कब्जा किया जाता रहा है वह अतिक्रमणकारी राजस्व अधिकारी के परिवार से संबंध रखते हैं। इसलिए प्रशासन के अधिकारी भी जमीन को खाली कराने से परहेज करते रहे हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश पर प्रशासन के अमला ने कब्जा हटाने का प्रयास किया था, लेकिन बिना किसी ठोस कार्रवाई के उक्त लोगों ने फिर से इस जमीन पर अपने आवास बनाकर आशियाने संजो लिए। लेकिन प्रभावशाली लोगों के चंगुल से जमीन को मुक्त कराने के लिए कुछ समाजसेवी आगे आए हैं। जिससे यह मामला एक बार फिर कोर्ट में विचाराधीन हो गया है।

अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की है। जिस पर कोर्ट ने यह सवाल किया कि पहले भी इस मामले में प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिए गए थे। लेकिन यह मामला दोबारा फिर सामने आया है तो पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। प्रशासन के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया है कि दोबारा याचिका लगाई गई है और कोर्ट ओदश जारी करता है तो निश्चित ही जमीन को कब्जाधारियों के चंगुल से खाली कराया जाएगा। लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद मुसीबत यह रहती है कि जिन लोगाें का जमीन पर कब्जा है वह अफसरों के परिवार के हैं और किसी तरह सांठगांठ बनाकर जमीन खाली करने को तैयार नहीं हैं।

बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित है उक्त जमीन

जानकारी के अनुसार जिस बहुमूल्य जमीन पर प्रकरण चल रहा है उस पर नगर परिषद बस स्टैंड बनाने की मांग कर रही है। इसके लिए प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव तैयार करके पूर्व में ही भेजा है। नपा सीएमओ अशोक सिंह यादव ने बताया कि हम पूर्व में उक्त जमीन को बस स्टैंड के लिए चिन्हित कर चुके हैं। मगर वर्तमान में जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा है। हमने पहले भी उक्त जमीन पर से कब्जा हटाया था और फिर से जमीन खाली कराने का प्रयास करेंगे। मालूम हो कि नगर में फिलहाल बस स्टैंड का अभाव है। प्रशासन को स्टैंड बनाने के लिए नगर में पर्याप्त जमीन नहीं मिली है। जिसके लिए तलाश जारी है।

निर्णय के बाद दोबारा होगी कार्रवाई

जमीन का मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है। इस पर निर्णय आने के बाद प्रशासन द्वारा दोबारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जाएगी। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि प्रशासन की आंखों के सामने सरकारी जमीन पर निजी लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए हैं, उसके बावजूद अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। मामले को लेकर नप सीएमओ यादव का कहना है कि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उसका निर्णय आते ही अतिक्रमण हटाकर बस स्टैंड का मूल रूप दिया जाएगा।

न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे

उक्त जमीन पर कब्जे का यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उसका निर्णय आते ही अतिक्रमण हटाकर बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा बस स्टैंड को विकसित कराया जाएगा। उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा। अशोक यादव, सीएमओ नगर परिषद



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Aalmpur News - mp news high court sought reply from nap on pil said what did removal of encroachment on government land


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