Monday, January 18, 2021

सुशांत केस: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टिंग घृणापूर्ण

बॉलिवुड ऐक्टर के केस से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ने मीडिया को आत्महत्या से संबंधित मामलों को रिपोर्ट करते समय संयम बरतने का निर्देश दिया है। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में के कारण न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप होता और बाधा आती है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिपब्लिक टीवी पर दिखाई गईं कुछ रिपोर्ट्स बेहद घृणापूर्ण थीं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि बेंच इस बारे में फैसला लेगी कि चैनल पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी मीडिया संगठन की कोई ऐसी रिपोर्ट चल रही है जो जांच में या न्यायपालिका के काम में बाधा बनती है तो उसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। हाई कोर्ट ने सूइसाइड के मामलों में रिपोर्टिंग के लिए मीडिया संगठनों के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि पिछले साल 6 नवंबर को हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर मीडिया रिपोर्टिंग पर आई सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में टीवी चैनलों को केस में मीडिया ट्रायल से रोके जाने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में इसे आत्महत्या माना था। हालांकि सुशांत के परिवार और बिहार सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह केस सीबीआई के हवाले कर दिया था। सीबीआई अभी मामले की जांच कर रही है और किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। सुशांत के केस में सीबीआई के अलावा ड्रग्स के ऐंगल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मनी लॉन्ड्रिंग के ऐंगल से प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहे हैं। (पीटीआई के इनपुट्स के साथ)


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