बॉलिवुड ऐक्ट्रेस को बड़ी राहत देते हुए सोमवार 11 जनवरी 2021 को ने के केस में 25 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में 124ए (राजद्रोह), 295ए और 153ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैय्यद की शिकायत के बाद कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कंगना पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोपएफआईआर के मुताबिक, कंगना और उनकी बहन रंगोली ने अपने ट्वीट्स के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार का नाम बदनाम करने का काम किया है। वहीं, कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कंगना लगातार बॉलिवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स से लेकर टीवी तक, हर जगह वह इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रही हैं। आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप यही नहीं, याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंगना ने बॉलिवुड के हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच खाई पैदा की है। वह लगातार आपत्तिजनक ट्वीट कर रही हैं जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग इससे आहत हैं। इन आरोपों के जवाब में कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा था कि वह पहले कंगना के उन ट्वीट्स को देखना चाहते हैं।
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